स्कूल कर्मियों, जिनमें शिक्षक, बस चालक, कानून प्रवर्तन कर्मी, प्रशासक और कैफेटेरिया कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को कथित यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, या अन्य लिंग-आधारित हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट शीर्षक IX समन्वयक को करना आवश्यक है, भले ही व्यवहार गैरकानूनी या आपराधिक आचरण के स्तर तक न बढ़े। इसका मतलब यह है कि आपका स्कूल आपकी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्णय ले सकता है, भले ही आप ऐसा न चाहें।
आपको यह भी पता होना चाहिए कि, यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो इनमें से कुछ लोगों को अनिवार्य सूचना देने वाले कानूनों के तहत कुछ प्रकार के बाल उत्पीड़न या उपेक्षा की जानकारी सरकारी एजेंसी, जैसे कि कानून प्रवर्तन, बाल संरक्षण सेवाएँ, या बाल उत्पीड़न सूचना हॉटलाइन को देना आवश्यक हो सकता है। यदि आप मदद लेना चाहते हैं, लेकिन पहले अनिवार्य सूचना देना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए पहले एक गोपनीय हॉटलाइन पर कॉल करने पर विचार करें।