सार्वजनिक उपयोगिता आयोग का अधिकारों को जानें पृष्ठ आपको बताता है कि बिजली, सीवर या दूरसंचार प्रदाता आपकी सेवा को कब डिस्कनेक्ट कर सकता है या नई सेवा से इनकार कर सकता है।
उदाहरण के लिए, पिछले निवासी द्वारा भुगतान न करने के कारण आपको सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता। भुगतान न करने पर प्रदाता द्वारा आपकी बिजली या सीवर काटने से पहले आपको दस दिनों का नोटिस भी प्राप्त करना चाहिए।
सार्वजनिक उपयोगिता आयोग के नियम केवल निजी उपयोगिता कंपनियों पर लागू होते हैं। ध्यान दें कि पानी और सीवर उपयोगिताएँ अक्सर शहर या सह-ऑप के स्वामित्व में होती हैं, जैसे कि कुछ विद्युत उपयोगिताएँ होती हैं। सार्वजनिक उपयोगिता आयोग इन शहर या सहकारी स्वामित्व वाली उपयोगिताओं की देखरेख नहीं करता है।